राष्ट्रीय आचरण संवाददाता – मनोहर सिंह
पानीपत, 21 अप्रैल 2026 – माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) द्वारा अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान महेश फार्म टीडीआई स्थित सेक्टर और एम्पेरियम डेवलपर सेक्टर-40 में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया।
विभाग की ओर से सभी कॉलोनाइजर, डेवलपर, प्लॉट/फ्लोर मालिकों, कब्जाधारियों और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) से अपील की गई है कि वे स्वयं अपने स्तर पर किए गए अवैध अतिक्रमणों को तुरंत हटा लें। अन्यथा भविष्य में उल्लंघन पाए जाने पर सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।
हाईकोर्ट ने रिहायशी प्लॉटों के लिए ‘स्टिल्ट +4 फ्लोर’ पॉलिसी को आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी है। यह आदेश CWP (PIL) संख्या 212/2024 (सुनील सिंह बनाम हरियाणा राज्य व अन्य) के तहत 2 अप्रैल 2026 को पारित किया गया है। इसके तहत हरियाणा सरकार के 2 जुलाई 2024 के निर्देशों के संचालन पर भी रोक लगा दी गई है।
सरकार द्वारा 16 अप्रैल 2026 को जारी आदेश के अनुसार सड़कों के ‘राइट ऑफ वे’ (ROW) पर किए गए सभी अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें ग्रीन बेल्ट, लॉन, लैंडस्केप क्षेत्र और बाउंड्री वॉल जैसे निर्माण शामिल हैं।
इसके अलावा, उन लोगों के खिलाफ भी तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जो रिहायशी प्लॉटों के ‘स्टिल्ट फ्लोर’ का अनाधिकृत उपयोग या कब्जा कर रहे हैं।
डीटीपी एनफोर्समेंट के सुमित मलिक ने स्पष्ट किया कि सभी संबंधित व्यक्ति जल्द से जल्द अवैध निर्माण हटाएं, अन्यथा न्यायालय के आदेशानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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